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Sunday, 10 February 2013

बस में यात्रा के लिए विकलांग प्रमाणपत्र जरूरी

अब वही विकलांग रोडवेज बसों में नि:शुल्क सफर कर पाएंगे जिनके पास मुख्य चिकित्साधिकारी से जारी प्रमाणपत्र होगा। शासन ने कुछ दिन पूर्व 40 प्रतिशत तक विकलांग लाभार्थियों को रोडवेज बसों में यात्रा करने पर रोक लगा दी थी।
गौरतलब है कि जनपद के कुल 8087 विकलांगों में से जो 40 प्रतिशत से कम विकलांग थे वे बसों में यात्रा नही कर पा रहे थे लेकिन अब वह भी विकलांग प्रमाण पत्र के जरिए रोडवेज बसों में सफर कर सकते है। बशर्ते यात्रा के लिए सीएमओ द्वारा जारी प्रमाणपत्र उनके पास होना चाहिए। शासन के इस निर्देश के साथ यात्रा का तो लाभ मिल गया लेकिन एसी का सफर उनसे छूट गया। जारी शासनादेश में कहा गया है जो विकलांग 80 प्रतिशत तक विकलांग हैं उनके साथ एक व्यक्ति भी नि:शुल्क यात्रा कर सकता है। इस संबंध में जिला विकलांग कल्याण अधिकारी श्यामसुंदर ने कहा कि शासन का नया निर्देश हाल ही में आया है।

Source : Jagran , Chandoli , UP 7thFeb 2013 )

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