दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को तिहाड़ में विकलांग कैदियों को
बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य
न्यायाधीश डी. मुरुगेसन व न्यायमूर्ति वीके जैन की खंडपीठ ने सरकार को
निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द तिहाड़ में बंद विकलांग कैदियों को
व्हीलचेयर, अलग शौचालय आदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए। इसके साथ अदालत
ने मामले में दायर याचिका का निपटारा कर दिया।
उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा कि सरकार इस जनहित याचिका को एक शिकायत
के रूप में लेते हुए इस पर कार्रवाई करे। बता दें कि उच्च न्यायालय में
जनहित याचिका दायर की गई थी कि तिहाड़ में बंद विकलांग कैदियों को बुनियादी
सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। इस याचिका पर दिल्ली सरकार व तिहाड़
जेल प्रशासन का कहना था कि उन्होंने विकलांग कैदियों को कई सुविधाएं मुहैया
करा रखी हैं और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने पर विचार किया जा रहा है।
Source : Jagran ( 6th march 2013 )
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