बसों में अब विकलांगों के आरक्षण को सख्ती से लागू किया जाएगा। इस संबंध
में परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ने सभी डीटीओ को आवश्यक निर्देश दिए है।
बताया जाता है कि सरकारी व निजी बसों में विकलांगों के लिए दो सीटें
आरक्षित हैं। इन सीटों पर 'विकलांगों के लिए' लिखना अनिवार्य है। मगर कई
निजी बस संचालक इसका पालन नहीं कर रहे थे। शिकायत प्रधान सचिव तक पहुंची।
उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी डीटीओ को इसे लागू कराने का आदेश
दिया है। डीटीओ मनन राम ने कहा कि इसे सख्ती से लागू कराया जाएगा। पकड़े
जाने पर दोषी पर कार्रवाई होगी। इधर, बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के
जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा ने कहा कि निजी बसों में दो सीटें विकलांगों के लिए
आरक्षित है।
Source : Jagran , Bihar ; 9th July 2013
Source : Jagran , Bihar ; 9th July 2013
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